High Court:प्रेशर हॉर्न, बिना साइलेंसर वाले वाहनों के इस्तेमाल पर लगाएं रोक, हाईकोर्ट का आदेश – High Court Directs To Curb Use Of Pressure Horns And Two-wheelers Without Silencers

High Court:प्रेशर हॉर्न, बिना साइलेंसर वाले वाहनों के इस्तेमाल पर लगाएं रोक, हाईकोर्ट का आदेश – High Court Directs To Curb Use Of Pressure Horns And Two-wheelers Without Silencers

High Court directs to curb use of pressure horns and two-wheelers without silencers

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
– फोटो : Social media

विस्तार


ध्वनि प्रदूषण को कम करने के मद्देनजर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल और बिना साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों को चलाने पर नकेल कसने का निर्देश दिया है।

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने मुख्य सचिव को 20 नवंबर को अगली सुनवाई तक प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों के खतरे से निपटने के लिए राज्य मशीनरी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश एन.के. चंद्रवंशी की खंडपीठ ने कहा कि अदालत ने राज्य भर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न आदेश जारी किए हैं। हालांकि, इन उपायों को उद्देश्य के अनुसार लागू नहीं किया गया है, और संबंधित अधिकारियों ने लाउडस्पीकर, प्रेशर हॉर्न, म्यूजिकल हॉर्न और साउंड एम्पलीफायरों से पैदा होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी होने के बावजूद, ढीला रवैया अपनाया।

डीजे संचालक आशीष दुबे की ओर से वकील विनय पांडे द्वारा अदालत में एक और हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हस्तक्षेपकर्ता के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई प्रतीत होती है।

खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नियमों और विनियमों के अस्तित्व के बावजूद, राज्य मशीनरी द्वारा विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान बहुत कम काम किया गया है।

अदालत ने 29 सितंबर, 2023 को समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें ध्वनि प्रदूषण के कारण कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों, बच्चों और निवासियों को होने वाली कठिनाइयों पर रोशनी डाली गई थी। अदालत के हस्तक्षेप के बाद राज्य मशीनरी ने इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। 

हालांकि, यह एक हस्तक्षेप याचिका के जरिए अदालत के ध्यान में लाया गया था कि सड़क पर यात्रा करते समय नागरिकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के कारण असुविधा की घटनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल और हाई स्पीड पर साइलेंसर के बिना मोटरसाइकिलों का चलना जारी है।

29 सितंबर को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, मुख्य सचिव ने एक हलफनामा पेश किया जिसमें बताया गया कि 4 अक्तूबर को डीजीपी, सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और छत्तीसगढ़ के सभी एसपी के साथ ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी।